चरस तस्कर को दो साल कैद

हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने चरस रखने और बेचने के दोषी को दो वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विजिलेंस की टीम ने भोरंज निवासी प्रेम चंद को 20 मार्च को 662 ग्राम चरस के साथ ताल से गिरफ्तार किया था। उसकी दुकान से भी चरस बरामद की गई थी। अभियोग की छानबीन उप निरीक्षक मोहन लाल विजिलेंस थाना हमीरपुर ने की। अभियोग की पैरवी के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अभियोग की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कपिल शर्मा व जिला न्यायवादी अशोक सुज्ञान ने की है।

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